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‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ में प्रभावी पैरवी से एनडीपीएस एक्ट के आरोपी को चार माह की सजा

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48.820 ग्राम स्मैक बरामदगी के मामले में रिंकू उपाध्याय दोषी करार, पांच हजार रुपये जुर्माना

2011 में दर्ज हुआ था मुकदमा, एफटीसी-1 सुलतानपुर न्यायालय ने सुनाया फैसला

सुशील चंद्र मिश्र

सुलतानपुर। ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी के चलते एनडीपीएस एक्ट के एक मामले में आरोपी रिंकू उपाध्याय को न्यायालय ने दोषी करार देते हुए चार माह के कठोर कारावास और पांच हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह फैसला 1 सितंबर 2026 को एफटीसी-1 सुलतानपुर न्यायालय के न्यायाधीश विजय कुमार गुप्ता द्वितीय ने सुनाया।

48.820 ग्राम स्मैक के साथ पकड़ा गया था आरोपी

मामला थाना कुड़वार से जुड़ा है। पुलिस के अनुसार, वर्ष 2011 में क्षेत्र में भ्रमण के दौरान उपनिरीक्षक अंजनी कुमार को मुखबिर से सूचना मिली थी कि स्मैक के मामले में आरोपी ग्राम चंदौर में आरा मशीन के सामने मौजूद है। सूचना के आधार पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर एक व्यक्ति को हिरासत में लिया।

पूछताछ और तलाशी के दौरान उसने अपना नाम रिंकू उपाध्याय पुत्र माता बदल उपाध्याय, निवासी फकीर उपाध्याय का पुरवा, थाना कूरेभार, सुलतानपुर बताया। पुलिस के मुताबिक, तलाशी में उसके कब्जे से 48 ग्राम 820 मिलीग्राम अवैध स्मैक बरामद हुई। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर बरामद माल को पुलिस कब्जे में लिया गया।

पुलिस ने बताया कि मामले में 10 सितंबर 2011 को थाना कुड़वार में मु0अ0सं0 759/2011, धारा 8/22 एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद तत्कालीन विवेचक ने 1 नवंबर 2011 को आरोपी के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

प्रभावी पैरवी से हुई दोषसिद्धि

पुलिस के अनुसार, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के आदेश और पुलिस अधीक्षक सुलतानपुर के निर्देशन में ‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत चिन्हित मामलों में दोषी अभियुक्तों को त्वरित और प्रभावी दंड दिलाने के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

इसी क्रम में इस मामले में अभियोजन अधिकारी मिथलेश सिंह, थाना कुड़वार के पैरोकार कांस्टेबल नन्दलाल और कोर्ट मोहर्रिर हेड कांस्टेबल राजेश यादव की प्रभावी पैरवी के परिणामस्वरूप न्यायालय ने रिंकू उपाध्याय को दोषसिद्ध किया। न्यायालय ने उसे चार माह के कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया।

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